हिमाचल प्रदेश सरकार ने ड्यूटी से बिना अनुमति अनुपस्थित रहने पर चार डॉक्टरों की सेवाएं समाप्त कर दी हैं। इनमें सुपर स्पेशलिटी अस्पताल चमियाणा के तीन डॉक्टर और आईजीएमसी शिमला का एक डॉक्टर शामिल है। स्वास्थ्य सचिव एम. सुधा देवी ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए साफ कहा कि इन अधिकारियों की सेवाएं सीसीएस (सीसीए) नियम, 1965 के नियम 19 के तहत उसी तिथि से समाप्त मानी जाएंगी, जिस दिन से वे बिना अनुमति के अपने सरकारी कर्तव्यों से अनुपस्थित रहे।
सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि अब इन डॉक्टरों को दोबारा अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करने या पुन: नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं होगा। यह फैसला स्वास्थ्य विभाग में अनुशासन और जवाबदेही को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।
जिन डॉक्टरों की सेवाएं समाप्त की गई हैं, उनमें आईजीएमसी शिमला के पीडियाट्रिक्स विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. नवीन कुमार, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल चमियाणा के प्लास्टिक सर्जरी विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. तुषार पटियाल, सीटीवीएस विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. विकास कुमार और कार्डियोलॉजी विभाग में तैनात असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. कुणाल महाजन शामिल हैं।
स्वास्थ्य विभाग के भीतर इस कार्रवाई को सख्त लेकिन आवश्यक कदम के रूप में देखा जा रहा है, खासकर तब जब सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की उपलब्धता को लेकर लगातार चिंताएं सामने आती रही हैं।
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