Himachal: SMC शिक्षकों की भर्ती पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, नियुक्तियां होंगी कोर्ट के अंतिम आदेश के अधीन

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एसएमसी शिक्षकों की भर्ती को लेकर एक अहम टिप्पणी करते हुए स्पष्ट किया है कि सीमित प्रत्यक्ष भर्ती कोटा के तहत की जाने वाली कोई भी नियुक्ति रिट याचिका के अंतिम फैसले पर निर्भर करेगी। कोर्ट ने साफ कहा कि इस प्रक्रिया के तहत नियुक्त किए गए किसी भी व्यक्ति को इससे कोई समान अधिकार प्राप्त नहीं होगा। अदालत ने यह भी निर्देश दिए हैं कि यह शर्त नियुक्ति आदेश में स्पष्ट रूप से दर्ज की जाए।

यह आदेश शिक्षा विभाग के विभिन्न संकायों में 1427 पदों को भरने के लिए हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा एसएमसी शिक्षकों के लिए आयोजित किए जा रहे लिमिटेड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टेस्ट को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई के बाद पारित किए गए। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रोमेश वर्मा की खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 11 मार्च की तारीख तय की है।

याचिकाकर्ताओं ने अदालत को बताया कि सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेशों के बावजूद नियमित भर्तियां करने के बजाय स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 20 दिसंबर को अधिसूचना जारी कर 1427 पदों के लिए एलडीआर टेस्ट आयोजित करने का फैसला लिया है। इस परीक्षा में केवल वर्ष 2012 की एसएमसी नीति के तहत नियुक्त शिक्षकों को ही पात्र माना गया है। इसके लिए न्यूनतम पांच वर्ष की सेवा अवधि तय की गई है, जबकि परीक्षा की तिथि 22 फरवरी 2026 निर्धारित की गई है।

याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि यह प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के खिलाफ है। उन्होंने मांग की है कि राज्य सरकार को नियमित भर्तियों के बजाय इस तरह की प्रक्रिया अपनाने से रोका जाए और शिक्षकों की सीधी नियमित भर्ती के आदेश दिए जाएं। उनका कहना है कि यदि सरकार को यह प्रक्रिया पूरी करने दी गई तो इसका सीधा नुकसान बेरोजगार शिक्षकों को होगा।

गौरतलब है कि इससे पहले हाईकोर्ट ने एसएमसी शिक्षकों को हटाने के आदेश दिए थे, जिसके खिलाफ सरकार और प्रभावित शिक्षकों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के इस आश्वासन के बाद याचिका का निपटारा किया था कि भविष्य में न तो अस्थायी शिक्षकों की भर्ती की जाएगी और न ही एसएमसी शिक्षकों को नियमित किया जाएगा।

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