Himachal: पंचायत चुनावों पर हाईकोर्ट सख्त, समय पर मतदान की मांग पर आज भी जारी रहेगी सुनवाई

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में पंचायत चुनाव समय पर करवाने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर मंगलवार को भी सुनवाई जारी रहेगी। सोमवार को इस मामले पर न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रोमेश वर्मा की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई हुई, लेकिन सुनवाई पूरी नहीं हो सकी। इसी कारण कोर्ट ने मामले को आगे की सुनवाई के लिए मंगलवार को सूचीबद्ध किया है।

जनहित याचिका में पंचायती राज संस्थानों के चुनाव तय समय पर करवाने के लिए अदालत से स्पष्ट निर्देश जारी करने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि संविधान के अनुसार पंचायतों का कार्यकाल पांच वर्ष का होता है और यह अनिवार्य है कि कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही चुनाव करवा लिए जाएं।

याचिकाकर्ताओं ने अदालत से यह भी आग्रह किया है कि राज्य चुनाव आयोग को निर्देश दिए जाएं ताकि वह बिना किसी देरी के चुनाव कार्यक्रम अधिसूचित करे और प्रदेश में पंचायती राज संस्थानों के स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए।

इसके साथ ही याचिका में यह मांग भी उठाई गई है कि मौजूदा पंचायती राज संस्थानों को उनके निर्धारित पांच साल के कार्यकाल से आगे जारी रखने के किसी भी प्रयास को असंवैधानिक घोषित किया जाए और उसे शुरू से ही शून्य माना जाए। अब इस अहम मामले पर सभी की नजरें मंगलवार को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं।

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