प्रदेश हाईकोर्ट ने पंडित जवाहरलाल नेहरू राजकीय मेडिकल कॉलेज चम्बा में आऊटसोर्स भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल ने यह आदेश मैसर्स आरके कंपनी द्वारा दायर याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के बाद जारी किया।
कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्त्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्यों से यह पता चलता है कि निजी कंपनी के पक्ष में टेंडर आबंटन पारदर्शी नहीं था। याचिकाकर्ता ने यह सवाल उठाया कि आखिरकार निजी कंपनी को क्यों चुना गया, जबकि अन्य एजेंसियों ने सभी आवश्यक मानदंडों को पूरा किया था।
कोर्ट ने अगले आदेश तक टेंडर आबंटन आदेश, जो 10 अप्रैल 2025 को जारी किया गया था, पर रोक लगाने का आदेश दिया और निजी कंपनी को आऊटसोर्स भर्ती प्रक्रिया शुरू करने से रोक दिया। कोर्ट ने प्रदेश सरकार, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान निदेशक और पंडित जवाहरलाल नेहरू राजकीय मेडिकल कॉलेज चम्बा के संयुक्त निदेशक को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। मामले पर अगली सुनवाई 25 जून 2025 को होगी।
For advertisements inquiries on HIM Live TV, Kindly contact us!
Connect with us on Facebook and WhatsApp for the latest updates!