Mandi: चैक बाऊंस मामले में आरोपी को 8 महीने की जेल, 10 लाख रुपए का जुर्माना

मंडी में एक अदालत ने चैक बाऊंस के मामले में नागरेहड (उरला) पधर तहसील निवासी चिंत राम को 8 महीने की साधारण जेल और 10 लाख रुपए हर्जाने की सजा सुनाई है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नंबर 1 ने आरोपी को निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत दोषी पाया। अगर आरोपी समय पर जुर्माना अदा नहीं करता है, तो उसे अतिरिक्त 6 महीने की जेल भुगतनी होगी।

शिकायत के अनुसार, चिंत राम ने अपनी घरेलू जरूरतों के लिए सांबल (पंडोह) निवासी शिव राम से 5 लाख रुपए उधार लिए थे। इस राशि की अदायगी के लिए उसने शिकायतकर्ता को एक चैक दिया था। लेकिन जब यह चैक बैंक में लगाया गया, तो खाते में पर्याप्त धनराशि न होने के कारण चैक बाऊंस हो गया।

शिकायतकर्ता ने आरोपी को कानूनी नोटिस भेजकर राशि की मांग की, लेकिन राशि न मिलने पर अदालत में मामला दायर किया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि साक्ष्यों से साबित होता है कि आरोपी ने कानूनी देनदारी को अदा करने के लिए चैक जारी किया था, जो बाऊंस हो गया। इसके चलते अदालत ने आरोपी को सजा सुनाई।

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