Sirmaur: हिमाचल में रह रहे बिहार के मतदाता अब ऑनलाइन कर सकते हैं नाम सत्यापन, 1 अगस्त से शुरू होगी प्रक्रिया

नाहन, 22 जुलाई 2025 – जिला निर्वाचन अधिकारी एवं सिरमौर की उपायुक्त प्रियंका वर्मा ने एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है। उन्होंने बताया कि जो बिहार राज्य के मतदाता अस्थाई रूप से हिमाचल प्रदेश में रह रहे हैं, वे अब अपने नाम का सत्यापन निर्वाचक नामावली में ऑनलाइन अथवा परिवार के सहयोग से कर सकते हैं। भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार, बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत 25 जुलाई 2025 तक गणना प्रपत्र प्राप्त किए जा रहे हैं।

उपायुक्त ने बताया कि मतदाता https://voters.eci.gov.in पोर्टल या ECINET App के माध्यम से स्वयं ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, वे पहले से भरा हुआ प्री-फिल्ड फॉर्म डाउनलोड कर हस्ताक्षर करने के बाद संबंधित बीएलओ को व्हाट्सएप, ईमेल या किसी अन्य माध्यम से भेज सकते हैं। यदि मतदाता स्वयं फॉर्म नहीं भर सकता तो उसके परिवार के सदस्य भी यह फॉर्म संबंधित बीएलओ तक पहुंचा सकते हैं।

निर्वाचक नामावली का प्रारूप 1 अगस्त 2025 को प्रकाशित किया जाएगा। दावे एवं आपत्तियों की प्रक्रिया 1 अगस्त से 1 सितम्बर 2025 तक जारी रहेगी। यह अभियान उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो बिहार के निवासी हैं, लेकिन वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में रह रहे हैं और वे सुनिश्चित करना चाहते हैं कि उनका नाम मतदाता सूची में सही तरीके से शामिल हो।

इस विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत कुल 11 प्रकार के दस्तावेजों को मान्य माना गया है। इनमें केंद्र या राज्य सरकार, पीएसयू द्वारा जारी पहचान पत्र या पीपीओ, 1 जुलाई 1987 से पूर्व किसी सरकारी संस्था, बैंक, डाकघर, एलआईसी या पीएसयू द्वारा जारी दस्तावेज, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय द्वारा जारी शैक्षणिक प्रमाणपत्र, वन अधिकार पत्र, नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर (जहां उपलब्ध हो), राज्य या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा तैयार पारिवारिक रजिस्टर और सरकार द्वारा जारी भूमि या मकान आवंटन प्रमाणपत्र शामिल हैं। इन दस्तावेजों में से कोई भी एक दस्तावेज गणना प्रपत्र के साथ संलग्न किया जा सकता है।

यदि दस्तावेज तत्काल उपलब्ध नहीं हो, तो 1 अगस्त से 1 सितम्बर 2025 के बीच भी संबंधित प्रमाण प्रस्तुत किया जा सकता है। मतदाता अपने भरे गए फॉर्म की स्थिति को https://voters.eci.gov.in पोर्टल या ECINET App के माध्यम से ऑनलाइन जांच सकते हैं।

उपायुक्त ने इस प्रक्रिया में सभी योग्य बिहार निवासियों से भागीदारी करने की अपील की है, ताकि उनके नाम सही और अद्यतन रूप से मतदाता सूची में दर्ज हो सकें।

For advertisements inquiries on HIM Live TV, Kindly contact us!

Connect with us on Facebook and WhatsApp for the latest updates!

--Advertisement--

Share post:

Subscribe

Popular

More like this
Related

Himachal: लाहौल-स्पीति: प्रशासन ने किसानों को समय पर फसल मंडियों तक पहुँचाने का किया भरोसा

जिला लाहौल-स्पीति के प्रशासन ने किसानों और आम जनता...

Kullu: मनाली-चंडीगढ़ NH पर एंबुलेंस गिरी खाई में, चालक गंभीर रूप से घायल!

मनाली-चंडीगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर रविवार सुबह एक खौफनाक हादसा...