हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले की भटियात विधानसभा क्षेत्र की बलेरा पंचायत की प्रधान को विकास कार्यों में अनियमितता बरतने पर निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई जिला पंचायत अधिकारी ओ.पी. ठाकुर ने पंचायती राज अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए की है। निलंबन आदेश में यह भी निर्देश दिए गए हैं कि प्रधान अपने पास मौजूद पंचायत से संबंधित सभी संपत्तियां और दस्तावेज पंचायत सचिव को सौंप दें।
यह कार्रवाई अधिवक्ता पंकज पलभर द्वारा उठाए गए मुद्दों के बाद की गई, जिन्होंने पंचायत प्रतिनिधि के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर 16 दिन तक क्रमिक अनशन किया। उन्होंने आरोप लगाया था कि पंचायत में मनरेगा के तहत किए गए कार्यों में भारी धांधली हुई है। इसके अलावा, एक आउटसोर्स कर्मी की फर्जी हाजिरी लगाई गई और प्रधान ने अपने रिश्तेदार को वेंडर बनाकर नियमों का उल्लंघन किया।
इन आरोपों के आधार पर जिला पंचायत अधिकारी ने प्रधान को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, लेकिन नोटिस का संतोषजनक जवाब न मिलने पर प्रधान को निलंबित कर दिया गया। इस कार्रवाई की पुष्टि स्वयं जिला पंचायत अधिकारी ओ.पी. ठाकुर ने की है।
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