
एसपी भगत सिंह ठाकुर के नेतृत्व में भोरंज पुलिस और एसआईयू की संयुक्त कार्रवाई में 130 ग्राम चिट्टे के साथ गिरफ्तार किए गए संजय कुमार (25) पुत्र स्व. बलबीर सिंह निवासी गांव सेऊ भोरंज के बारे में कई अहम जानकारियां सामने आई हैं। विश्वसनीय पुलिस सूत्रों के अनुसार आरोपी लंबे समय से चिट्टे के व्यापार में संलिप्त था और उस पर पहले से एनडीपीएस एक्ट के तहत दो बड़े मामले दर्ज हैं। जानकारी के अनुसार पंजाब के जीरकपुर में उससे 60 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ था, जिसके चलते उसे 19 माह की सजा हुई थी। इसके अतिरिक्त, मंडी जिले के सुंदरनगर में भी पुलिस ने उससे 95 ग्राम चिट्टा बरामद किया था, जिसकी सुनवाई अब भी अदालत में चल रही है। साथ ही पंजाब के एसएएस नगर (मोहाली) में भी आरोपी के पास से चिट्टा बरामद किया गया था, जिस पर उसे 19 महीने की सजा सुनाई गई थी।
सूत्रों के अनुसार, करीब तीन दिन पहले शिमला से आए एक व्यक्ति ने हमीरपुर में कुछ लोगों को चिट्टा बेचा और शेष खेप संजय कुमार तक पहुंचाई, लेकिन पुलिस की सतर्कता से उसे पकड़ लिया गया। संजय कुमार को शुक्रवार दोपहर भोरंज पुलिस द्वारा कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे पांच दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया। जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी ने मोटर मैकेनिकल में आईटीआई की है और उसके माता-पिता का निधन हो चुका है। वह अपने भाई के साथ गांव सेऊ में रहता है और पूर्व में दिल्ली, नोएडा और चंडीगढ़ में नौकरी कर चुका है। पुलिस रिमांड के दौरान आरोपी से पूछताछ की जा रही है और उसकी सीडीआर भी खंगाली जा रही है। मामले की पुष्टि एसपी हमीरपुर भगत सिंह ठाकुर ने की है।
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