Shimla: शिमला में आरटीओ की सख्त कार्रवाई, बिना फिटनेस और परमिट चल रही निजी बस जब्त

शिमला में विशेष प्रवर्तन अभियान के तहत आरटीओ विश्व मोहन देव चौहान ने बड़ी कार्रवाई करते हुए परिवहन नियमों का उल्लंघन कर रही एक निजी बस को जब्त कर लिया है। यह बस बिना वैध फिटनेस प्रमाणपत्र, बिना परमिट और अवैध दस्तावेजों के साथ संचालित हो रही थी। जब्त की गई बस को एचआरटीसी वर्कशॉप में पार्क कर दिया गया है।

जांच के दौरान चालक अपना वैध ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन का वैध पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं कर सका। इसके अलावा बस पर विशेष सड़क कर बकाया पाया गया और यह भी सामने आया कि वाहन अपने निर्धारित परमिट मार्ग से बाहर चल रहा था। यात्री सुरक्षा और परिवहन नियमों के कड़ाई से पालन को सुनिश्चित करने के लिए आरटीओ की अगुवाई में यह अभियान चलाया जा रहा है।

आरटीओ ने निजी बस नंबर एचपी 63ए-1964 को गंभीर उल्लंघनों के आधार पर तत्काल जब्त किया है। यह कार्रवाई मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 207 के तहत की गई है, जिसे धारा 16(2) के प्रावधानों के साथ पढ़ा जाता है। नियमों के अनुसार बिना वैध फिटनेस प्रमाणपत्र किसी भी वाहन का सार्वजनिक स्थान पर संचालन प्रतिबंधित है। वहीं, बिना परमिट या फिटनेस के चल रहे वाहनों को जब्त करने का अधिकार अधिकारियों को प्राप्त है। इसके साथ ही बकाया सड़क कर और परमिट शर्तों के उल्लंघन को लेकर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

आरटीओ विश्व मोहन देव चौहान ने कहा कि जब्त की गई बस का संचालन यात्री सुरक्षा के लिहाज से कई स्तरों पर खतरा था। वाहन न केवल फिटनेस और परमिट विहीन था, बल्कि चालक के पास लाइसेंस और आरसी भी नहीं थी। बकाया सड़क कर और तय मार्ग से बाहर संचालन यह दर्शाता है कि नियमों का गंभीर और लगातार उल्लंघन किया जा रहा था। उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसी लापरवाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही अगला निर्णय लिया जाएगा।

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