आशु हत्याकांड की जांच में पुलिस लगातार तेजी ला रही है। एसपी अमित यादव ने कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि दूसरे पक्ष द्वारा दर्ज की गई एफआईआर में नामजद आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है। उन्होंने कहा कि जांच प्रभावित न हो, इसलिए एक पुलिस कर्मी को ट्रांसफर किया गया है, क्योंकि उसके रिश्तेदार का नाम इस मामले में सामने आया है।
एसपी ने खनन ढुलाई पर कड़े निर्देश जारी करते हुए बताया कि शाम 5 बजे के बाद टिप्परों के जरिए खनन सामग्री की ढुलाई पर पूर्ण प्रतिबंध है। नियम तोड़ने पर अब तक जिले में 5 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं। क्रशर एरिया से जिला सीमा तक शाम 5 बजे के बाद टिप्परों की आवाजाही पूरी तरह बंद रहेगी। पंजाब से आने वाले एक्सटैंडेड बॉडी टिप्परों पर भी शिकंजा कसते हुए हाल ही में 3 टिप्परों पर भारी जुर्माना लगाया गया है।
खनन ढुलाई के लिए तय कॉरिडोर पर पुलिस सख्त निगरानी रख रही है। एसपी ने टिप्पर संचालकों को निर्देश दिए कि सभी दस्तावेज पूरे रखें और वाहन की नंबर प्लेट स्पष्ट व मानक के अनुरूप हो। किसी भी प्रकार की कमी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
शराब बिक्री पर नियंत्रण को लेकर भी पुलिस सतर्क है। जिले में रात 10 बजे के बाद शराब बिक्री पर सख्त प्रतिबंध है। बार, होटल, पब और ठेकों को इसी समयसीमा में बिक्री सुनिश्चित करनी होगी। जिले के 100 से अधिक लीकर वैंड में से केवल कुछ को ही अहाता संचालन की अनुमति है। जिनके पास अनुमति नहीं है, उन्हें तुरंत अहाता बंद करना होगा, अन्यथा कार्रवाई होगी।
एसपी ने जनता से अपील की कि अवैध खनन या शराब गतिविधियों की सूचना तुरंत पुलिस को दें। सूचना देने वालों की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। इसके अलावा सभी लाइसेंसधारकों को 26 नवंबर तक अपने हथियार थानों में जमा करवाने के निर्देश दिए गए हैं। सत्यापन के बाद ही हथियार वापस किए जाएंगे।
शहर में बढ़ते जाम को देखते हुए डीसी चौक से मैहतपुर बैरियर तक टिप्परों की आवाजाही प्रतिबंधित कर दी गई है। इसी मार्ग पर सुबह 8 से रात 9 बजे तक व्यावसायिक भारी वाहनों का आना-जाना भी बंद रहेगा। प्रतिबंध अवधि में वाहनों को झलेड़ा–डीसी चौक–संतोषगढ़–अजौली मोड़ मार्ग का उपयोग करना होगा। लोडिंग-अनलोडिंग पर भी सुबह 8 से रात 9 बजे तक रोक रहेगी।
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