शिमला के संजौली क्षेत्र में स्थित मस्जिद को लेकर जारी विवाद में गुरुवार को एक महत्वपूर्ण सुनवाई हुई, जिसमें जिला अदालत ने मस्जिद को गिराने के एमसी कोर्ट के आदेश पर लगाई गई रोक को बरकरार रखा। अदालत ने साफ किया कि अगली सुनवाई 5 जुलाई को होगी, जिसमें इस मामले पर बहस की जाएगी, लेकिन तब तक मस्जिद को गिराने पर रोक जारी रहेगी।
यह मामला उस समय तूल पकड़ गया था जब 3 मई को नगर निगम (MC) की अदालत ने मस्जिद को पूरी तरह अवैध ठहराते हुए उसे गिराने के आदेश दिए थे। इससे पहले 5 अक्टूबर 2023 को एमसी कोर्ट ने मस्जिद की ऊपरी तीन मंजिलों को अवैध मानते हुए उन्हें हटाने का आदेश दिया था, लेकिन मस्जिद कमेटी इस आदेश को लागू नहीं कर सकी। इसके बाद 3 मई की सुनवाई में अदालत ने मस्जिद की बाकी दो मंजिलों को भी अवैध घोषित करते हुए पूरे ढांचे को गिराने का फैसला सुनाया।
एमसी कोर्ट के इस फैसले को वक्फ बोर्ड ने जिला अदालत में चुनौती दी, जिसके बाद 26 मई को अदालत ने मस्जिद तोड़ने पर अंतरिम रोक लगा दी थी। गुरुवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में इस मामले की सुनवाई के दौरान यह अंतरिम रोक जारी रखने का फैसला लिया गया।
फिलहाल अदालत का यह निर्णय मस्जिद कमेटी और वक्फ बोर्ड के लिए राहत की खबर है, लेकिन कानूनी लड़ाई अभी जारी है। अब सबकी निगाहें 5 जुलाई की सुनवाई पर टिकी हैं, जिसमें इस विवाद से जुड़ी महत्वपूर्ण बहस होगी और अदालत आगे का रास्ता तय करेगी।
For advertisements inquiries on HIM Live TV, Kindly contact us!
Connect with us on Facebook and WhatsApp for the latest updates!