कांगड़ा में अब निजी पी.जी. और सरकारी होस्टल में रहने वाले छात्रों को रात 8 बजे के बाद बिना किसी ठोस कारण के बाहर घूमने की अनुमति नहीं होगी। अगर कोई छात्र रात 8 बजे के बाद परिसर के बाहर पाया गया, तो पी.जी. मालिक और होस्टल वार्डन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
नगरोटा बगवां पुलिस थाना प्रभारी, एस.एच.ओ. चमन लाल ने एक प्रेस वार्ता में बताया कि यह निर्णय रात के समय छात्रों द्वारा बिना कारण घूमने पर रोक लगाने के लिए लिया गया है। छात्रों को रात 8 बजे के बाद परिसर से बाहर जाने के लिए सही कारण बताना होगा और उनके पास पी.जी. मालिक या होस्टल वार्डन का अनुमति पत्र होना आवश्यक है। पुलिस जांच के दौरान यह पत्र दिखाना अनिवार्य होगा।
इसके साथ ही, 15 अक्टूबर तक बाहरी राज्यों से आकर व्यापार करने वालों को अपना पंजीकरण करवाना आवश्यक है। वहीं, जो प्रवासी पिछले 10 वर्षों से इस क्षेत्र में रह रहे हैं, उन्हें भी अपने पारिवारिक सदस्यों का पंजीकरण स्थानीय पुलिस थाने में करवाना होगा।