हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने सोलन के ठोडो ग्राउंड का निजी कार्यक्रमों के लिए उपयोग करने के मामले में राज्य सरकार और नगर निगम सोलन को नोटिस जारी किया है। न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और न्यायमूर्ति रंजन शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश तिलक राज शर्मा द्वारा दायर जनहित याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के दौरान पारित किया। याचिका में कहा गया है कि 15 सितंबर से 22 सितंबर 2024 तक एक युवा मंडल और एक बैंक को उनके निजी कार्यक्रम ठोडो मैदान में आयोजित करने की अनुमति दी गई थी।
याचिकाकर्ता का कहना है कि सार्वजनिक संपत्ति का निजी कार्यक्रमों के लिए उपयोग करना कानूनी रूप से गलत है। ठोडो ग्राउंड सोलन का एकमात्र मैदान है, जिसका उपयोग क्षेत्र के वरिष्ठ नागरिक, युवा, छात्र और खिलाड़ी करते हैं। ऐसे निजी कार्यक्रमों के कारण वे इस मैदान का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से आग्रह किया है कि राज्य सरकार और नगर निगम सोलन को भविष्य में ठोडो ग्राउंड का निजी कार्यक्रमों के लिए उपयोग करने की अनुमति न देने के निर्देश दिए जाएं। इस मामले की अगली सुनवाई तीन सप्ताह बाद होगी।