सुंदरनगर, 31 दिसंबर। उपमंडल सुंदरनगर के निवासी और टैक्सी ऑपरेटर जितेंद्र कुमार ने श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि प्रीमियम राशि जमा करने और सभी आवश्यक दस्तावेज पूरे होने के बावजूद दुर्घटना के बाद उनका बीमा क्लेम अस्वीकार कर दिया गया। इस मामले को लेकर उन्होंने न्यायालय में मुआवजे की अपील दायर की है और सरकार से कंपनी के खिलाफ निष्पक्ष जांच की मांग की है।
जितेंद्र कुमार के अनुसार, उनकी बलेनो कार, जो टैक्सी परमिट पर पंजीकृत है, नेक्सा मारुति सुजुकी शोरूम से खरीदी गई थी। इसी वाहन का बीमा श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी के माध्यम से करवाया गया। उन्होंने बताया कि वाहन को 28 नवंबर 2025 को एमवीआई से पास कराया गया और 5 दिसंबर 2025 को आरटीओ द्वारा वाहन नंबर एचपी 01 एम 6247 जारी किया गया। उसी दिन एचएसआरपी नंबर प्लेट के लिए आवेदन भी किया गया था।
8 दिसंबर 2025 को वाहन दुर्घटना का शिकार हुआ, जिसमें लगभग ढाई लाख रुपये का नुकसान हुआ। सर्वेयर मुकुल चौहान ने नुकसान का आकलन किया, लेकिन इसके बावजूद कंपनी ने क्लेम मंजूर करने से इंकार कर दिया।
श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी की गुटकर शाखा के सर्वेयर मुकुल चौहान ने बताया कि दुर्घटना के समय वाहन के पास वैध टैक्सी परमिट नहीं था और वाहन का वाणिज्यिक उपयोग बिना परमिट किया जा रहा था। वर्कशॉप में दस्तावेज पेश करने पर भी टैक्सी मालिक परमिट प्रस्तुत नहीं कर पाए। इसलिए नियमों के अनुसार उनका क्लेम रद्द किया गया।
मामला अब न्यायालय में पहुंच चुका है और यह देखना अहम होगा कि कानूनी प्रक्रिया के बाद अंतिम फैसला किस पक्ष के पक्ष में आता है।
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