Shimla: कोर्ट के आदेशों के बावजूद Sanjauli Masjid कमेटी ने मस्जिद तोड़ने के लिए Waqf Board से मांगी अनुमति

शिमला: संजौली में बनी अवैध मस्जिद को तोड़ने को लेकर नया मोड़ सामने आया है। मस्जिद कमेटी ने कोर्ट के आदेशों के बावजूद खुद से मस्जिद को तोड़ने के लिए वक्फ बोर्ड से अनुमति मांगी है। 5 अक्तूबर को नगर निगम कोर्ट ने मस्जिद की ऊपरी तीन मंजिलों को गिराने के आदेश दिए थे, लेकिन अब मस्जिद कमेटी ने वक्फ बोर्ड को पत्र लिखकर इस अवैध निर्माण को तोड़ने की अनुमति मांगी है।

मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद लतीफ ने बुधवार को मीडिया से कहा कि मस्जिद की जमीन वक्फ बोर्ड की है, इसलिए बोर्ड से अनुमति लेना जरूरी है। अनुमति मिलने पर मुस्लिम समुदाय से चंदा जुटाकर मस्जिद को गिराने का काम शुरू किया जाएगा। नगर निगम कोर्ट ने मस्जिद कमेटी की मांग पर ही 5 अक्तूबर को आदेश जारी कर दो महीने के भीतर अवैध मंजिलों को गिराने को कहा था। इसके खर्च का वहन मस्जिद कमेटी करेगी।

2010 में मस्जिद का निर्माण शुरू हुआ था और 2011 में नगर निगम ने पहला नोटिस जारी किया था। सितंबर में दो गुटों के बीच लड़ाई के बाद यह मुद्दा तूल पकड़ा और प्रदेश भर में हिंदू संगठनों ने इसका विरोध किया। अब इस मामले की अगली सुनवाई 21 दिसंबर को होगी।

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