शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी जिला उपनिदेशकों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि उनके अधीनस्थ सभी स्कूलों में सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाए। जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि 1 जून 2025 से 500 मिलीलीटर तक की प्लास्टिक की बोतलों का उपयोग पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। विभाग ने इस निर्देश का पालन सख्ती से सुनिश्चित करने को कहा है।
निर्देशों में यह भी कहा गया है कि सभी स्कूलों में छात्रों को इस आदेश के बारे में जानकारी दी जाए और उन्हें इसके प्रति जागरूक किया जाए। स्कूल प्रबंधन को कहा गया है कि वे छात्रों को सिंगल यूज प्लास्टिक के दुष्प्रभावों के बारे में बताएं और पर्यावरण संरक्षण के प्रति उनकी भागीदारी को बढ़ावा दें।
इस आदेश के तहत स्कूल परिसर में प्लास्टिक की 500ml तक की बोतलों के अलावा अन्य सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं का प्रयोग भी प्रतिबंधित रहेगा। सभी जिला उपनिदेशकों को अपने क्षेत्र में इस निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा गया है ताकि स्कूलों को प्लास्टिक मुक्त बनाया जा सके और छात्रों में पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी की भावना विकसित हो सके।
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