Solan: नालागढ़ कोर्ट का बड़ा फैसला, चिट्टा और भुक्की तस्करी में दो दोषियों को 4-4 साल की सजा

नालागढ़ की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अदालत ने नशा तस्करी के एक पुराने मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए दो दोषियों को कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने चिट्टा और भुक्की रखने के मामले में पंजाब के दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए 4-4 साल के कठोर कारावास और 10-10 हजार रुपए जुर्माने की सजा का आदेश दिया है। सजा पाने वाले दोषियों की पहचान मनदीप सिंह पुत्र जगतार सिंह, निवासी बस्सी गुज्जरां, चमकौर साहिब, जिला रूपनगर, पंजाब और नरेंद्र सिंह पुत्र निर्मल सिंह, निवासी घनौला, जिला रूपनगर, पंजाब के रूप में हुई है।

उप जिला न्यायवादी संदीप शर्मा ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि यह मामला 9 जून 2016 का है। उस समय बद्दी थाना क्षेत्र में तैनात उपनिरीक्षक राकेश रॉय अपनी पुलिस टीम के साथ मोरपेन रोड पर गश्त कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस की नजर एक ट्रक पर पड़ी, जिसके केबिन की लाइट जल रही थी। ट्रक के अंदर बैठे दो लोग पुलिस को देखकर घबरा गए, जिससे पुलिस को शक हुआ।

शक के आधार पर जब पुलिस ने ट्रक की तलाशी ली तो उसमें से 1 किलो 200 ग्राम भुक्की और 51 ग्राम हेरोइन यानी चिट्टा बरामद किया गया। इसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों के खिलाफ बद्दी थाना में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। इस संबंध में एफआईआर नंबर 128/2016 दर्ज की गई थी और दोनों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया था।

मामले की सुनवाई अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंकज गुप्ता की अदालत में चली। अदालत ने गवाहों के बयानों और पुलिस द्वारा पेश किए गए ठोस सबूतों के आधार पर दोनों आरोपियों को दोषी पाया। सभी तथ्यों और साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए अदालत ने मनदीप सिंह और नरेंद्र सिंह को एनडीपीएस एक्ट के तहत 4 साल के कठोर कारावास और प्रत्येक पर 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

For advertisements inquiries on HIM Live TV, Kindly contact us!

Connect with us on Facebook and WhatsApp for the latest updates!