जगदीप धनखड़ ने दिया उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा, स्वास्थ्य कारणों को बताया वजह

भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक आधिकारिक पत्र के माध्यम से अपना इस्तीफा सौंपा। यह फैसला उन्होंने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 67(ए) के तहत लिया, जो उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति को संबोधित लिखित पत्र द्वारा इस्तीफा देने की अनुमति देता है। धनखड़ ने अपने पत्र में स्पष्ट किया कि चिकित्सा सलाह और स्वास्थ्य सेवा को प्राथमिकता देने की आवश्यकता को देखते हुए उन्होंने यह निर्णय लिया है। उन्होंने लिखा, “मैं संविधान के अनुच्छेद 67(ए) के अंतर्गत भारत के उपराष्ट्रपति पद से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देता हूं।”

अपने इस्तीफे में धनखड़ ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ अपने सौहार्दपूर्ण कार्य संबंधों के लिए आभार जताया। उन्होंने लिखा कि राष्ट्रपति का अटूट समर्थन उनके कार्यकाल के दौरान प्रेरणास्पद रहा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्रिपरिषद का भी धन्यवाद किया और उनके ‘अमूल्य समर्थन’ की सराहना की। धनखड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री का नेतृत्व और मार्गदर्शन उनके कार्यकाल के दौरान अत्यंत सशक्त और शिक्षाप्रद रहा।

धनखड़ ने संसद के सदस्यों द्वारा मिले विश्वास, सम्मान और स्नेह को अपनी यादों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताया। उन्होंने कहा कि यह अनुभव उनके लिए हमेशा अविस्मरणीय रहेगा। अपने कार्यकाल को याद करते हुए उन्होंने इसे भारत की लोकतांत्रिक यात्रा में एक अमूल्य योगदान बताया।

उन्होंने इस बात पर भी गर्व व्यक्त किया कि उन्हें देश की आर्थिक प्रगति और वैश्विक मंच पर बढ़ती साख का साक्षी बनने और उसका हिस्सा बनने का सौभाग्य मिला। उन्होंने लिखा कि इस ऐतिहासिक परिवर्तनकाल में सेवा देना उनके लिए एक सच्चा सम्मान रहा है। धनखड़ ने भारत के उज्ज्वल भविष्य पर पूर्ण विश्वास जताते हुए अपना पत्र समाप्त किया।

जगदीप धनखड़ ने 11 अगस्त 2022 को भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला था। राज्यसभा के सभापति के रूप में वे संवैधानिक अनुशासन, स्पष्ट दृष्टिकोण और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए पहचाने जाते रहे। अब जब उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है, तो जल्द ही नए उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है। निर्वाचन आयोग इसकी अधिसूचना जारी कर सकता है। तब तक राष्ट्रपति या उनके द्वारा अधिकृत कोई अधिकारी अंतरिम व्यवस्था संभालेगा।

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