हिमाचल प्रदेश सरकार ने स्कूलों में नशे को रोकने के लिए सख्त नियम लागू किए हैं। उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुसार, अब हर विद्यार्थी और उनके अभिभावकों को स्कूल में एडमिशन के समय यह शपथ पत्र देना होगा कि वे नशे का सेवन नहीं करेंगे और स्कूल को नशा निषेध क्षेत्र मानेंगे। यदि कोई विद्यार्थी नशे में संलिप्त पाया जाता है, तो उसे स्कूल से निष्कासित किया जाएगा।
उच्च शिक्षा विभाग ने इस संबंध में सभी उच्च शिक्षा उपनिदेशकों को पत्र जारी कर निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक स्कूल में यह नियम सख्ती से लागू किया जाए। स्कूल प्रशासन को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी नए प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी और उनके अभिभावक इस शपथ पत्र को भरें और इसके नियमों का पालन करें।
इसके साथ ही, विभाग ने सभी जिलों से उन विद्यार्थियों का रिकॉर्ड भी तलब किया है जो नशे में संलिप्त पाए गए हैं। जिला उपनिदेशकों को यह जानकारी तुरंत उच्च शिक्षा निदेशालय को भेजनी होगी। इसके अलावा, स्कूलों से यह भी पूछा गया है कि नशे में लिप्त विद्यार्थियों की काउंसलिंग के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और इस विषय पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है।
सरकार द्वारा उठाया गया यह कदम हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में नशे की बढ़ती समस्या को रोकने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।
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