Himachal: हिमाचल में शराब ठेकों की नीलामी प्रक्रिया शुरू, 21 मार्च तक होंगे टेंडर आमंत्रित

हिमाचल प्रदेश सरकार ने नए वित्तीय वर्ष के लिए शराब ठेकों की नीलामी प्रक्रिया शुरू कर दी है। राज्य कर एवं आबकारी विभाग के आयुक्त डॉ. यूनुस ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। यह प्रक्रिया सोमवार से शुरू होगी और 21 मार्च तक चलेगी।

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सरकार ने जिलेवार नीलामी प्रक्रिया की तिथियां तय की हैं। नूरपुर, किन्नौर, हमीरपुर और सिरमौर जिलों के लिए 17 मार्च को शाम 6 बजे तक आवेदन किया जा सकता है और 18 मार्च सुबह 11 बजे से नीलामी प्रक्रिया शुरू होगी। कांगड़ा, ऊना, कुल्लू, लाहौल और पांगी जिलों के लिए 18 मार्च तक आवेदन किया जा सकता है और 19 मार्च को नीलामी होगी। चंबा, मंडी और सोलन जिलों के लिए 19 मार्च तक आवेदन और 20 मार्च को नीलामी होगी। शिमला, बीबीएन बद्दी और बिलासपुर जिलों के लिए 20 मार्च शाम 6 बजे तक आवेदन किया जा सकता है, जबकि 21 मार्च को सुबह 11:30 बजे से नीलामी शुरू होगी।

सरकार ने इस बार लाइसेंस की टेंडर फीस भी तय की है। 6 करोड़ तक के लाइसेंस के लिए ₹50,000, 6 करोड़ से 8 करोड़ तक के लिए ₹1,00,000 और 8 करोड़ से अधिक के लिए ₹2,00,000 टेंडर फीस होगी। देसी शराब के ठेकों के लिए ₹25,000 फीस निर्धारित की गई है।

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मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में शराब ठेकों की नीलामी को मंजूरी दी गई है। इस बार 2,850 करोड़ रुपये के राजस्व लक्ष्य को तय किया गया है, जो पिछले साल के 2,700 करोड़ से अधिक है। सरकार को इस नीलामी से 150 करोड़ रुपये के अतिरिक्त मुनाफे की उम्मीद है।

ठेकेदारों को नीलामी में भाग लेने के लिए अंग्रेजी शराब बिक्री के लिए एल-2, एल-14 और एल-14ए लाइसेंस और देसी शराब के लिए एल-20 लाइसेंस लेना होगा। टेंडर फीस नॉन-रिफंडेबल होगी और एक ठेकेदार एक ही ठेके के लिए एक से अधिक आवेदन नहीं कर सकता।

भाजपा सरकार के समय हर साल 10% बढ़ोतरी के साथ ठेकों की नीलामी होती थी, जबकि कांग्रेस सरकार ने नई आबकारी नीति लाकर इसमें कुछ बदलाव किए हैं। वर्तमान सरकार का दावा है कि यह प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होगी और इससे सरकार को अधिक राजस्व प्राप्त होगा।

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