हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने 24 मई 2025 को तीन अलग-अलग मामलों में मादक पदार्थ अधिनियम (NDPS Act) के अंतर्गत गंभीर कार्रवाई की है। ये मामले पुलिस थाना मनाली और पुलिस थाना बंजार में दर्ज किए गए हैं।
पहला मामला मनाली थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर अलेउ क्षेत्र में एक रिहायशी मकान की धरातल मंजिल पर छापेमारी की। यहां किरायेदार अक्षय उर्फ सुखी (29), पुत्र श्री बंसी लाल, निवासी गांव पीपली, डाकघर डरबार, तहसील सरकाघाट, जिला मंडी और राकेश कुमार उर्फ रतनु (31), पुत्र श्री अशोक कुमार, निवासी गांव और डाकघर बडोह, तहसील बडोह, जिला कांगड़ा, एक कमरे में रह रहे थे। कमरे की तलाशी के दौरान पुलिस ने 11.290 ग्राम चिट्टा (हेरोइन) बरामद किया। दोनों आरोपियों के खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम की धारा 21 और 29 के तहत मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू की गई है। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि यह नशा कहां से लाया गया और किन लोगों को सप्लाई किया जाना था।
अन्य दो मामले बंजार थाना क्षेत्र से सामने आए हैं। पुलिस टीम ने गश्त के दौरान चिपनी गांव में एक खेत में अवैध रूप से उगाई गई लगभग 2159 अफीम के पौधों को बरामद कर मौके पर ही नष्ट कर दिया। जांच में प्रारंभिक रूप से यह जानकारी सामने आई है कि यह अवैध खेती गांव चिपनी, डाकघर बठाहड़, तहसील बंजार निवासी संजीव कुमार द्वारा की गई थी। इसके अतिरिक्त, दूसरे मामले में पुलिस ने उसी गांव में एक अन्य खेत से लगभग 463 अफीम के अवैध पौधे बरामद किए, जिन्हें भी मौके पर नष्ट कर दिया गया। इस मामले में अभी तक किसी आरोपी की पहचान नहीं हो सकी है और एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया गया है।
पुलिस ने तीनों मामलों में मादक पदार्थ अधिनियम के तहत केस दर्ज कर आगामी अन्वेषण शुरू कर दिया है। यह कार्रवाइयाँ पुलिस की सतर्कता और नशे के विरुद्ध सक्रिय अभियान की स्पष्ट झलक हैं।
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