Kangra: तंबाकू नियंत्रण कानून का सख्त प्रवर्तन: नगरोटा बगवां में फ्लाइंग स्क्वाड की धावा कार्रवाई, 6 चालान जारी

स्वास्थ्य खंड नगरोटा बगवां की COTPA फ्लाइंग स्क्वाड टीम ने मंगलवार को तंबाकू नियंत्रण कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। टीम ने नगरोटा सब्जी मंडी, भरोबड़ और रौंखर–सेराठाणा बाजार में अचानक निरीक्षण कर खुले में धूम्रपान और ओपन सिगरेट बिक्री पर शिकंजा कसा। अभियान के दौरान 6 चालान काटे गए और मौके पर ही जुर्माना वसूला गया।

यह कार्यवाही खंड चिकित्सा अधिकारी डॉ. रूबी भारद्वाज के नेतृत्व में की गई। उनके साथ स्वास्थ्य विभाग से डॉ. उमंग डोगरा, सुशील धीमान, मिंटू चौधरी और पुलिस विभाग के कर्मचारी मौजूद रहे।

टीम ने दुकानदारों और आम लोगों को COTPA अधिनियम 2003 के नियम समझाते हुए साफ किया कि

• सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना कानूनी अपराध है,

• बिना पैकिंग के खुले सिगरेट बेचना सख्त प्रतिबंधित है, और इन नियमों का उल्लंघन करने वालों पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी।

निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने दुकानदारों को चेतावनी दी कि वे खुले सिगरेट की बिक्री बंद करें और कानून का पूरी तरह पालन सुनिश्चित करें। टीम ने लोगों को धूम्रपान से जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों के बारे में जागरूक किया और तंबाकू-मुक्त जीवन अपनाने के लिए प्रेरित किया।

डॉ. रूबी भारद्वाज ने कहा कि यह अभियान आगे भी नियमित रूप से जारी रहेगा, ताकि क्षेत्र को तंबाकू के दुष्प्रभावों से सुरक्षित रखा जा सके। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग और पुलिस मिलकर कोटपा अधिनियम का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और जनता से सहयोग की अपील की।

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