हिमाचल प्रदेश सरकार ने उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन करते हुए 1 जनवरी 2016 के बाद नियुक्त अनुबंध कर्मचारियों को उनके अनुबंध काल के दौरान संशोधित वेतनमान देने का निर्णय लिया है। यह फैसला उन कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण राहत लेकर आया है, जिन्हें अब तक पुराने वेतनमान पर ही भुगतान किया जा रहा था।

इस मामले में याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान अतिरिक्त महाधिवक्ता ने अदालत को सरकार की ओर से जारी ताजा हिदायत सौंपी। इस हिदायत में बताया गया कि सरकार ने याचिकाकर्ताओं के अनुबंध काल के वेतन लाभों को संशोधित और पुनर्निर्धारित कर दिया है, जैसा कि पूर्व में हाईकोर्ट द्वारा आदेशित किया गया था। कोर्ट ने यह देखते हुए याचिका का निपटारा किया और राज्य सरकार को तीन माह के भीतर याचिकाकर्ताओं को उनकी बकाया राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया।
गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने पहले ही यह स्वीकार किया था कि याचिकाकर्ता 3 जनवरी 2022 को अधिसूचित संशोधित वेतनमान के लाभ पाने के पात्र हैं। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया था कि उन सभी अनुबंध कर्मचारियों का वेतन पुनः तय किया जाए, जिन्होंने सेवा की शुरुआत अनुबंध पर असंशोधित पे बैंड और ग्रेड पे के न्यूनतम वेतनमान पर की थी। जब याचिकाकर्ता 1 जनवरी 2016 के बाद नियुक्त हुए थे, तब उन्हें संशोधित वेतनमान का लाभ नहीं दिया गया था, जबकि 3 जनवरी 2022 को जारी अधिसूचना के अनुसार 1 जनवरी 2016 से वेतनमान में संशोधन लागू किया गया था।
राज्य सरकार ने अपनी दलील में कहा था कि यह अधिसूचना केवल नियमित कर्मचारियों पर लागू होती है, और अनुबंध पर नियुक्त कर्मचारियों को इसका लाभ नहीं दिया जा सकता। लेकिन अदालत ने इस दलील को अस्वीकार करते हुए कहा कि यह दृष्टिकोण विधिक रूप से मान्य नहीं है। अदालत ने स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता केवल वेतन बैंड और ग्रेड पे के संशोधित न्यूनतम वेतनमान और पुराने वेतनमान के बीच का अंतर मांग रहे हैं, न कि अपने अनुबंध से परे किसी अतिरिक्त लाभ की मांग कर रहे हैं।
याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति के समय उन्हें न्यूनतम वेतनमान पर अनुबंध पर लिया गया था। अब, 3 जनवरी 2022 को जारी अधिसूचना के बाद वही वेतन बैंड 1 जनवरी 2016 से संशोधित किया गया है। इस आधार पर हाईकोर्ट ने माना कि अनुबंध कर्मचारी भी इस संशोधन के हकदार हैं।
यह फैसला न केवल याचिकाकर्ताओं के लिए राहतकारी है, बल्कि उन सभी अनुबंध कर्मचारियों के लिए भी उम्मीद की किरण है, जो समान परिस्थिति में कार्यरत हैं और समान अधिकार की मांग कर रहे हैं।
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