Kangra: बस ने महिला यात्री को छोड़कर भागी, अब कंपनी पर करारा एक्शन — टिकट रिफंड + मुआवजा देने का आयोग का बड़ा आदेश!

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग हमीरपुर ने एक अहम फैसला सुनाते हुए राम दलाल ट्रैवल्स को एक महिला उपभोक्ता को टिकट राशि वापस करने और मुआवजा देने का आदेश दिया है। यह कार्रवाई उपभोक्ता करुणा सोढी द्वारा दर्ज शिकायत के आधार पर की गई।

क्या हुआ था?

करुणा सोढी ने 26 जनवरी को दिल्ली कुंडली बॉर्डर से हमीरपुर के लिए राम दलाल ट्रैवल्स की बस का ऑनलाइन टिकट बुक किया था।

• वह रात 10 बजे तय बोर्डिंग प्वाइंट पर पहुंच गईं।

• बस 10:30 बजे आई, लेकिन

• बार-बार हाथ देने के बावजूद चालक ने बस नहीं रोकी और तेज़ी से आगे निकल गया।

कंपनी से संपर्क करने पर भी 10 घंटे तक कोई जवाब नहीं मिला और बाद में उल्टा यात्री को ही दोषी ठहराया गया।

कंपनी पेश नहीं हुई, आयोग ने माना लापरवाही

आयोग द्वारा नोटिस भेजे जाने के बावजूद ट्रैवल कंपनी पेश नहीं हुई, जिसके बाद कार्रवाई एक्स पार्टी की गई।

आयोग ने महिला द्वारा दिए गए सभी साक्ष्य विश्वसनीय माने और माना कि—

• बस चालक द्वारा निर्धारित स्टॉप पर बस न रोकना

• कंपनी का जवाब न देना

स्पष्ट रूप से सेवा में गंभीर लापरवाही है।

आयोग का फैसला — महिला को मिलेगा रिफंड + मुआवजा

आयोग के अध्यक्ष हेमांशु मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने आदेश दिए—

• ₹1,888 टिकट राशि वापस

• जमा तारीख से भुगतान तक 9% वार्षिक ब्याज

• ₹5,000 मानसिक पीड़ा व असुविधा के लिए मुआवजा

• ₹5,000 मुकदमे का खर्च

कुल मिलाकर महिला उपभोक्ता को न्याय मिला है और ट्रैवल कंपनी को अपनी लापरवाही की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी।

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