Himachal: चुराह विधायक हंसराज के खिलाफ युवती के यौन शोषण मामले में अदालत में पेश हुआ चालान, ट्रायल की तारीख तय

चुराह के विधायक हंसराज पर एक युवती के यौन शोषण के आरोप में पुलिस ने अदालत में चालान दाखिल कर दिया है। विधायक को 27 नवंबर 2025 को नियमित जमानत मिलने के बाद दो माह के भीतर ही यह चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अदालत में उपस्थित होकर विधायक ने मुचलका (बांड) भरा, जिसमें उन्होंने लिखा कि जब-जब न्यायालय उन्हें बुलाएगा, वे हर पेशी पर अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेंगे।

पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज इस मामले में अब न्यायिक प्रक्रिया अगले चरण में प्रवेश कर गई है। अदालत ने मामले की पहली पेशी 5 मार्च 2026 के लिए तय की है, जिसके बाद ट्रायल की कार्रवाई औपचारिक रूप से शुरू होगी।

चुराह की एक युवती ने आरोप लगाया था कि आरोपी ने जब वह नाबालिग थी, तब बहला-फुसलाकर उसका यौन शोषण किया। शिकायत के आधार पर 7 नवंबर को महिला पुलिस थाना चम्बा में पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। इसके बाद विधायक पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई। गिरफ्तारी से बचने के लिए विधायक ने 10 नवंबर को अग्रिम जमानत याचिका दायर की, जिस पर 11 नवंबर को अदालत ने अंतरिम अग्रिम जमानत दी, जो 22 नवंबर तक प्रभावी रही।

अग्रिम जमानत की अवधि समाप्त होने से पहले 22 नवंबर को दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गईं और 27 नवंबर को न्यायालय ने विधायक की उपस्थिति में अंतरिम जमानत को नियमित जमानत में बदल दिया। जमानत मिलने के बाद भी पुलिस ने जांच जारी रखी और निर्धारित समय में चालान अदालत में पेश किया।

एसपी चम्बा विजय कुमार सकलानी ने बताया कि पुलिस ने निष्पक्ष जांच करते हुए दो माह के भीतर चालान प्रस्तुत किया। अब आगे की कार्रवाई न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार होगी।

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