हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा जारी सख्त आदेशों के बाद अब जिला कांगड़ा के बीड़ क्षेत्र में नो पार्किंग जोन को लेकर प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है। हाईकोर्ट ने सतीश अबरोल बनाम स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एवं अन्य मामले में साफ शब्दों में निर्देश दिए हैं कि जहां भी नो पार्किंग जोन अधिसूचित किए गए हैं, वहां किसी भी हालत में वाहन खड़े नहीं होने चाहिए। इन आदेशों का पालन करवाना संबंधित प्रशासन की जिम्मेदारी तय की गई है।
इसी कड़ी में उपमंडलाधिकारी बैजनाथ संकल्प गौतम ने थाना बीड़ की पुलिस को कड़े निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि सुजा और क्योरी, बीड़ क्षेत्र में स्थित लीज्ड पार्किंग स्थलों के आसपास बनाए गए नो पार्किंग जोन में यदि कोई वाहन खड़ा पाया जाता है तो उसके खिलाफ तुरंत कानूनी कार्रवाई की जाए।
एसडीएम ने अपने निर्देशों में कहा है कि नो पार्किंग जोन का 100 प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाए और किसी भी तरह की ढिलाई न बरती जाए। पुलिस को क्षेत्र में नियमित पैट्रोलिंग करने और नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर तत्काल कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं। इसके साथ ही पुलिस से सात दिनों के भीतर अनुपालन रिपोर्ट एसडीएम कार्यालय को भेजने को भी कहा गया है।
गौरतलब है कि बीड़-बिलिंग क्षेत्र में लंबे समय से अनधिकृत पार्किंग की समस्या बनी हुई थी। इसे लेकर पार्किंग ठेकेदार लगातार प्रशासन और पर्यटन विभाग से कार्रवाई की मांग करता रहा, लेकिन करीब छह महीने तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इसके बाद मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा, जहां से कड़े निर्देश जारी किए गए।
हाईकोर्ट के आदेशों के बाद अब प्रशासन सक्रिय नजर आ रहा है। एसडीएम द्वारा जारी निर्देशों की प्रति डीएसपी बैजनाथ को भी भेजी गई है ताकि अतिरिक्त स्तर पर कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। प्रशासन का कहना है कि इन सख्त कदमों से बीड़ क्षेत्र की यातायात व्यवस्था में सुधार आएगा और अनियंत्रित पार्किंग की समस्या पर प्रभावी रोक लगेगी।
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