बैजनाथ, 17 जुलाई 2025: हाल ही में ट्रेकिंग के दौरान लोगों के लापता होने, रास्ता भटकने और दुर्घटनाग्रस्त होने जैसी घटनाओं में बढ़ोतरी को देखते हुए जिला प्रशासन कांगड़ा ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। उपमंडल बैजनाथ के अंतर्गत आने वाले जालसू पास और थमसर पास ट्रेकिंग रूट्स पर जाने वाले ट्रेकर्स के लिए अब पंजीकरण और चेक पोस्ट से अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है। यह निर्णय जिला दंडाधिकारी कांगड़ा हेमराज बैरवा द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30 के अंतर्गत जारी आदेश के अनुसार लिया गया है।
इस विषय में जानकारी देते हुए उपमंडलाधिकारी बैजनाथ संकल्प गौतम ने बताया कि मानसून के दौरान ट्रेकिंग मार्गों पर भूस्खलन, अचानक पानी का बहाव, कम दृश्यता और फिसलन भरे रास्तों के कारण खतरा काफी बढ़ जाता है। ऐसे में ट्रेकिंग के दौरान यात्रियों और बचाव दलों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह व्यवस्था की गई है।
जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा चिन्हित 10 प्रमुख ट्रेकिंग रूट्स पर हर दिन प्रातः 5:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक पंजीकरण किया जाएगा। इनमें बैजनाथ क्षेत्र के जालसू और थमसर पास भी शामिल हैं। इन रूट्स पर स्थापित चेक पोस्ट पर ट्रेक शुरू करने से पहले प्रत्येक व्यक्ति या समूह को अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण के दौरान ट्रेक का विस्तृत रूट प्लान, संपर्क विवरण और अनुमानित वापसी का समय जमा कराना भी आवश्यक होगा।
एसडीएम संकल्प गौतम ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि कोई ट्रेकर बिना पंजीकरण ट्रेक पर जाता है या निर्धारित रूट से भटक कर किसी अन्य मार्ग पर जाता है, और वह किसी आपदा या दुर्घटना का शिकार होता है, तो उसके बचाव में आने वाला संपूर्ण खर्च संबंधित व्यक्ति या समूह से वसूला जाएगा। इसके अतिरिक्त, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी।
यह आदेश 30 सितंबर 2025 तक प्रभावी रहेगा। उपमंडलाधिकारी ने ट्रेकिंग पर जाने वाले सभी नागरिकों और पर्यटकों से अपील की है कि वे प्रशासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पूर्णतः पालन करें और अपनी तथा अपने साथियों की सुरक्षा सुनिश्चित करें।
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