नगर निकाय चुनाव से पहले बड़ा फैसला: हिमाचल सरकार ने बदले चुनाव नियम, जानिए क्या-क्या हुआ नया

हिमाचल प्रदेश सरकार ने नगर निकाय चुनाव से ठीक पहले म्युनिसिपल इलेक्शन रूल्स में बड़े बदलाव कर दिए हैं। सरकार ने इन बदलावों की फाइनल नोटिफिकेशन भी जारी कर दी है। नए संशोधनों में हिमाचल प्रदेश म्युनिसिपल इलेक्शन रूल्स 2015 के रूल नंबर 9, 27, 28 और 88 को अपडेट किया गया है। इसके साथ ही अब डी-लिमिटेशन की प्रक्रिया में भी बड़ा बदलाव किया गया है, जिसके तहत संबंधित जिले के डीसी द्वारा फाइनल पब्लिकेशन जरूरी कर दिया गया है।

शहरी विकास विभाग ने इन बदलावों पर जनता से आपत्तियां और सुझाव लेने के लिए दस दिन का समय दिया था। उस अवधि के बाद अब नियमों को औपचारिक रूप से लागू कर दिया गया है।

परिसीमन प्रक्रिया में नया प्रावधान यह है कि संबंधित शहरी निकाय में नोटिस लगाने के अलावा जिला के डीसी को फार्म 2ए भी भरकर जमा करना होगा। रूल 27 में मतदाता सूची को लेकर संशोधन किया गया है। नए नियम के अनुसार, चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के बाद कोई नया आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

रूल 28 में भी बदलाव किया गया है। इसके मुताबिक, चुनाव कार्यक्रम आने के बाद मतदाता सूची में किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं जोड़ा जा सकेगा। सबसे बड़ा परिवर्तन रूल 88 में किया गया है। अब चुने हुए पार्षदों के साथ राज्य सरकार द्वारा नॉमिनेट किए गए पार्षद भी शपथ लेंगे, बशर्ते उनका नॉमिनेशन सरकारी राजपत्र में निर्धारित तारीख से पहले प्रकाशित हो गया हो।

गौरतलब है कि हिमाचल में इस साल के अंत में नगर निकाय चुनाव प्रस्तावित हैं। हालांकि राज्य सरकार द्वारा फिलहाल डिजास्टर एक्ट लागू होने के कारण चुनाव की प्रक्रिया पर राज्य निर्वाचन आयोग नजर बनाए हुए है और समयसीमा को लेकर मूल्यांकन कर रहा है।

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