Solan: समय पर हाउस टैक्स भरें और पाएं 10% की छूट, देरी पर लगेगी पेनल्टी

सोलन नगर निगम ने हाऊस टैक्स के लिए एक नई ऑफर स्कीम शुरू की है, जिसके तहत भवन मालिक निर्धारित समय से पहले भुगतान करके 10 फीसदी की बचत कर सकते हैं। यदि हाऊस टैक्स का भुगतान बिल जारी होने के 15 दिनों के भीतर किया जाता है, तो भवन मालिकों को 10 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। वहीं, यदि भुगतान 15 दिन के बाद किया जाता है, तो पूरी राशि जमा करनी होगी। 30 दिन बाद भुगतान करने पर एक प्रतिशत की पैनल्टी लगेगी, जो हर माह एक प्रतिशत की दर से बढ़ेगी और 12 महीने बाद यह पैनल्टी 12 प्रतिशत तक पहुंच जाएगी।

नगर निगम द्वारा शहर में हाऊस टैक्स के बिल जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यह बिल मोबाइल फोन के माध्यम से भवन मालिकों को भेजे जा रहे हैं। फिलहाल वार्ड नंबर 1 से वार्ड नंबर 6 तक के हाऊस टैक्स के बिल जारी किए गए हैं, जिनसे नगर निगम को लगभग 2.47 करोड़ रुपये की आय होने की संभावना है। पिछले वित्त वर्ष में नगर निगम को 10 करोड़ रुपये की अपेक्षा में 8 करोड़ रुपये की वसूली ही हो पाई थी। इस बार डिफाल्टर के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर ली गई है और बिजली व पानी के कनेक्शन काटने जैसे कदम उठाए जा सकते हैं।

वार्ड नम्बर 1 में 980 भवन मालिकों को 56.27 लाख रुपये का हाऊस टैक्स बिल जारी किया गया है। वार्ड नम्बर 2 में 1389 भवन मालिकों को 72.02 लाख रुपये, वार्ड नम्बर 3 में 635 भवन मालिकों को 40.76 लाख रुपये, वार्ड नम्बर 4 में 400 भवन मालिकों को 17.01 लाख रुपये, वार्ड नम्बर 5 में 520 भवन मालिकों को 26.98 लाख रुपये और वार्ड नम्बर 6 में 668 भवन मालिकों को 33.88 लाख रुपये का हाऊस टैक्स बिल भेजा गया है। नगर निगम आयुक्त एकता काप्टा ने बताया कि वार्ड 1 से 6 तक बिल जारी कर दिए गए हैं और बिल जारी होने की तिथि से 15 दिन के भीतर भुगतान करने वालों को 10 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। 15 दिन बाद पूरी राशि देनी होगी और एक माह बाद एक प्रतिशत की पैनल्टी के साथ बिल जमा करना पड़ेगा, जो हर माह बढ़ती रहेगी।

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