Una: ऊना जिले में अब वाजिब कारणों पर ही मिलेगा पेट्रोल-डीजल, प्रशासन ने जारी किए सख्त आदेश

ऊना जिले में अब लोग पेट्रोल पंपों से केवल वाजिब कारणों पर ही पेट्रोल और डीजल प्रमाणित कंटेनरों में खरीद सकेंगे। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं उपायुक्त जतिन लाल ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि पेट्रोल और डीजल की अवैध पैकेजिंग में बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि औद्योगिक, कृषि या आपातकालीन उपयोग जैसे उचित कारणों के लिए ही पेट्रोल और डीजल प्रमाणित, स्वीकृत और मान्यता प्राप्त कंटेनरों में बेचा जा सकेगा। यह बिक्री पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 और पेट्रोलियम नियमावली, 2002 के तहत निर्धारित मानकों के अनुसार होगी। इसके लिए खरीदार को वैध कारण और आवश्यकता का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

उपायुक्त जतिन लाल ने सभी पेट्रोल पंप संचालकों को आदेशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पेट्रोल और डीजल की बिक्री खुले कंटेनरों जैसे प्लास्टिक की बोतलें, डिब्बे या किसी अन्य अस्थायी पैकेजिंग में पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।

For advertisements inquiries on HIM Live TV, Kindly contact us!

Connect with us on Facebook and WhatsApp for the latest updates!

--Advertisement--

Share post:

Subscribe

Popular

More like this
Related

Bilaspur: संघर्ष की मिसाल पूजा की दुकान में भीषण आग, छह साल की मेहनत जलकर राख

केंद्र और राज्य सरकारें पिछले कुछ वर्षों से महिलाओं...

Kangra: इंदौरा का गौरव: पुनीत मनकोटिया बने भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट, युवाओं के लिए मिसाल

हिमाचल प्रदेश के इंदौरा विधानसभा क्षेत्र के गांव नांगलिया...