सुजानपुर में 12 से 15 मार्च तक आयोजित किए जाने वाले राष्ट्र स्तरीय होली उत्सव के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए प्रशासन ने हथियारों, गोला-बारूद या अन्य घातक हथियारों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत आदेश जारी करते हुए जिलाधीश अमरजीत सिंह ने बताया कि यह प्रतिबंध नगर परिषद सुजानपुर के पूरे क्षेत्र में लागू रहेगा।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया कि इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि, यह प्रतिबंध ड्यूटी पर तैनात पुलिस, होमगार्ड और अन्य सुरक्षा कर्मचारियों या अधिकारियों पर लागू नहीं होगा।
For advertisements inquiries on HIM Live TV, Kindly contact us!
Connect with us on Facebook and WhatsApp for the latest updates!