हिमाचल प्रदेश के राज्य कर व आबकारी विभाग के दक्षिण प्रवर्तन क्षेत्र परवाणू ने एक शराब कारोबारी को ₹24.77 लाख का कर, जुर्माना व ब्याज जमा करवाने का नोटिस जारी किया है। जानकारी के अनुसार, यह कारोबारी बिना कर अदा किए शराब का उत्पादन व बिक्री कर रहा था।
संयुक्त आयुक्त जीडी ठाकुर ने मामले की जांच के लिए एक कमेटी गठित की, जिसमें उपायुक्त भूप राम शर्मा (राज्य कर व आबकारी – अलाइड टैक्सेस), सहायक अधिकारी मनोज सचदेवा और रीमा सूद शामिल थे। जांच में पाया गया कि कारोबारी सरकार को कर दिए बिना ही कारोबार कर रहा था।

इस पर विभाग ने कारोबारी को वैट अधिनियम के तहत 10 दिनों के भीतर ₹24.77 लाख जमा करवाने का आदेश दिया। संयुक्त आयुक्त जीडी ठाकुर ने बताया कि कारोबारी ने अपनी गलती स्वीकार कर ली है और भुगतान के लिए 10 दिन का समय मांगा है। उन्होंने सभी कारोबारियों से समय पर कर भुगतान सुनिश्चित करने की अपील की, अन्यथा भविष्य में सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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