जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने उपायुक्त जतिन लाल के नेतृत्व में चाइनीज़ डोर और पतंगबाजी को लेकर एक एडवाइजरी जारी की है। इसमें यह स्पष्ट किया गया कि चाइनीज़ डोर का निर्माण, बिक्री और उपयोग अवैध है। जनता से अपील की गई है कि इस प्रकार की गतिविधियों की सूचना पुलिस या संबंधित अधिकारियों को दें।
उपायुक्त ने बताया कि चाइनीज़ डोर, जो पतंगबाजी में इस्तेमाल होती है, इंसान और जानवरों दोनों के लिए खतरनाक है। यह शीशे, प्लास्टिक और मिश्रित धातु से बनी होती है, जो पारंपरिक सूती धागे से बहुत मजबूत होती है। चाइनीज़ डोर के कारण उड़ते हुए पक्षियों के पंख और गर्दन इसमें उलझ सकते हैं, जिससे उनके घायल होने या मरने का खतरा रहता है।
इसके अतिरिक्त, चाइनीज़ डोर बाइक और स्कूटर सवारों के लिए भी खतरनाक हो सकती है। जब यह डोर सवारों से टकराती है, तो चेहरे और गले पर चोट का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा, डोर में धातु होने के कारण यह बिजली के तारों में फंस सकती है, जिससे शॉर्ट सर्किट और करंट लगने जैसी घटनाएं हो सकती हैं।
पतंगबाजी के लिए सुरक्षा उपाय:
उपायुक्त ने पतंगबाजी करते समय केवल पारंपरिक सूती धागे का उपयोग करने की सलाह दी है। उन्होंने खुले स्थानों पर ही पतंग उड़ाने की सिफारिश की है और सड़क या बिजली के तारों के पास पतंगबाजी से बचने की बात की है। बाइक सवारों को हेलमेट और फेस कवर पहनने की सलाह दी गई है। अगर किसी को डोर से चोट लगती है, तो तुरंत प्राथमिक उपचार देने और आवश्यकता पड़ने पर अस्पताल ले जाने की सलाह दी गई है।
प्रशासन ने जनता से अपील की है कि वे सुरक्षित और पर्यावरण मित्र पतंगबाजी करें ताकि खुद की और दूसरों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
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