थुरल क्षेत्र के बैरघट्टा में वोल्वो बस के चालक-परिचालक और अन्य लोगों के साथ हुई मारपीट और चाकू से हमले के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। इस मामले में अब नशीले पदार्थों की बरामदगी के बाद एनडीपीएस एक्ट की धारा भी जोड़ दी गई है, जिससे केस और गंभीर हो गया है। पुलिस थाना भवारना में दर्ज इस मामले (अभियोग संख्या 58/26, दिनांक 8 अप्रैल) में पहले भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं और शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए काले रंग की थार गाड़ी में सवार तीन आरोपियों—बलविंदर सिंह (पठानकोट), निशान पाल (होशियारपुर) और अलीश (पठानकोट)—को हिरासत में लिया है।
मामले की गंभीरता को देखते हुए 9 अप्रैल को धर्मशाला से आई फोरेंसिक टीम ने मौके का निरीक्षण किया। जांच के दौरान थार गाड़ी की तलाशी ली गई, जिसमें चौंकाने वाली बरामदगी सामने आई। पुलिस को वाहन से बड़ी मात्रा में नशीली दवाएं और हथियार मिले। इनमें अल्प्राजोलम और सेर्ट्रालाइन की 15 स्ट्रिप्स, क्लोनाजेपम की 44 स्ट्रिप्स (660 टैबलेट), 675 संदिग्ध कैप्सूल, सेर्ट्रालाइन एचसीएल (15 और 25 mg) की 210 टैबलेट, ब्रोमोक्रिप्टिन की 150 टैबलेट, 6 जिंदा कारतूस, ताइवान निर्मित 4.55 मिमी रिवॉल्वर (6 चेंबर) और 11 इंच लंबा चाकू शामिल है।
नशीली दवाओं की इस भारी खेप के मिलने के बाद पुलिस ने मामले में एनडीपीएस एक्ट की धारा 22 भी जोड़ दी है। इसके बाद तीनों आरोपियों को पालमपुर अदालत में पेश किया गया, जहां से पुलिस ने उनका 3 दिन का रिमांड हासिल किया है। फिलहाल बरामद रिवॉल्वर और वाहन के स्रोत को लेकर जांच जारी है। जिला कांगड़ा पुलिस ने इस पूरी कार्रवाई की पुष्टि की है और मामले में आगे और खुलासों की संभावना जताई है।
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