हिमाचल प्रदेश में अब संपत्ति हस्तांतरण और पट्टे संपत्ति की अनुज्ञा पर 12% स्टांप ड्यूटी देनी होगी। इसके लिए राज्यपाल शिव प्रताप शुक्लद्वारा भारतीय स्टांप (हिमाचल प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 2025 को लागू कर दिया गया है। यह संशोधन भारतीय स्टांप अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2) में किया गया है।
इस अध्यादेश के तहत, हिमाचल प्रदेश में हिमाचल प्रदेश अभिघृति और भूमि सुधार अधिनियम, 1972 की धारा 118(2)(ज) के अधीन संपत्ति हस्तांतरण की अनुज्ञा प्रदान किए जाने पर, बाजार मूल्य या अनुबंधित रकम (जो अधिक हो) पर 12% स्टांप शुल्क लिया जाएगा।

इसी प्रकार, अनुच्छेद 35(क) के तहत यदि सरकार द्वारा संपत्ति पट्टे पर दी गई है, तो पट्टे की संपूर्ण रकम या बाजार मूल्य (जो अधिक हो) पर 12% स्टांप ड्यूटी लागू होगी। वहीं, 35(ख) के तहत जहां पट्टे संपत्ति के लिए अनुज्ञा दी गई है, वहां भी यही शुल्क लिया जाएगा।
यह आदेश हिमाचल प्रदेश में तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। अब संपत्ति खरीदने या पट्टे पर लेने से पहले 12% स्टांप ड्यूटी का भुगतान अनिवार्य होगा।
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