अब हिमाचल की खूबसूरत वादियों में गाड़ी चलाने का आनंद तभी मिलेगा, जब आपकी नंबर प्लेट पूरी तरह कानून के मुताबिक होगी। अगर आप अपनी गाड़ी की नंबर प्लेट पर ‘गुमान’, ‘चौधरी’, ‘प्रधान’ या किसी राजनीतिक दल का चिन्ह लगाकर रौब झाड़ने की सोच रहे हैं, तो सतर्क हो जाइए। हिमाचल प्रदेश पुलिस ने ऐसे चालकों के खिलाफ सख्त अभियान शुरू कर दिया है, जो नियमों को दरकिनार कर अपनी पहचान या पद का प्रदर्शन नंबर प्लेट पर कर रहे हैं।
हाल ही में पर्यटन नगरी मनाली से एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। वीडियो में एक पर्यटक की गाड़ी की नंबर प्लेट पर पंजीकरण नंबर की जगह ‘गुमान’ लिखा हुआ दिखाई दिया। मामला सामने आते ही पुलिस ने वाहन का चालान काट दिया। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर रसूख दिखाने की कोशिश करने वाले चालक पर सख्त कार्रवाई की गई। इस घटना के बाद डीजीपी अशोक तिवारी ने पूरे राज्य में ऐसे मामलों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश जारी कर दिए हैं।
पुलिस मुख्यालय ने साफ कर दिया है कि सड़कों पर केवल हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट यानी HSRP ही मान्य होगी। यदि कोई वाहन नियमों के विपरीत डिजाइनर नंबर प्लेट या छेड़छाड़ की गई प्लेट के साथ पाया जाता है, तो कम से कम 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। गंभीर मामलों में वाहन को जब्त करने के भी आदेश दिए गए हैं। मोटर वाहन अधिनियम के तहत नंबर प्लेट पर नाम, पद, जाति, स्टिकर या किसी भी राजनीतिक प्रतीक का उपयोग करना गैर-कानूनी है।
डीजीपी ने आम लोगों और पर्यटकों से अपील की है कि वे यातायात नियमों का पालन करें और नंबर प्लेट को केवल वाहन की पहचान तक सीमित रखें। ट्रैफिक पुलिस को विशेष निर्देश दिए गए हैं कि नाकों पर ऐसे वाहनों की गहन जांच की जाए। साफ है कि अब हिमाचल में नंबर प्लेट पर रौब दिखाना महंगा पड़ सकता है।
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