Shimla: हिमाचल हाईकोर्ट ने राजन सुशांत और उनके बेटे को अवमानना मामले में नोटिस जारी किया

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पूर्व लोकसभा सांसद राजन सुशांत और उनके बेटे धैर्य सुशांत को अदालत की आपराधिक अवमानना के मामले में कारण बताओ नोटिस जारी किया है। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए दोनों पर लगाए गए अवमानना के आरोपों को प्रथम दृष्टया संज्ञान योग्य पाया है।

प्रतिवादियों पर आरोप है कि उन्होंने 11 फरवरी को हाईकोर्ट परिसर से फेसबुक पेज पर लाइव आकर न्यायपालिका की छवि को धूमिल करनेका प्रयास किया। अदालत ने इसे न्यायालय की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला कृत्य मानते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की है। हाईकोर्ट ने दोनों प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर उनसे इस मामले में जवाब मांगा है।

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