हिमाचल प्रदेश सरकार ने नशा तस्करी के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए कुख्यात महिला तस्कर पिंकी पत्नी दिलीप कुमार, निवासी गांव छन्नी, तहसील इंदौरा को नजरबंद करने का आदेश जारी किया है। गृह सचिव एवं निरुद्ध प्राधिकरण ने प्रिवेंशन ऑफ इलिसिट ट्रैफिकिंग (PIT) एनडीपीएस अधिनियम के तहत यह फैसला लिया, जिसे नशा तस्करी पर लगाम लगाने की दिशा में एक बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है।

एसडीपीओ इंदौरा संजीव कुमार यादव ने बताया कि 23 मार्च 2024 को पुलिस ने छन्नी क्षेत्र में बलविंद्र उर्फ सूरज पुत्र जोगिंद्र पाल, निवासी गांव व डाकघर बनाल, जिला गुरदासपुर (पंजाब) को 7.92 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया था। जांच में सामने आया कि इस तस्करी में पिंकी भी शामिल थी, जिसे 10 अप्रैल 2024 को गिरफ्तार किया गया था।

पुलिस जांच में यह भी पता चला कि पिंकी पहले भी कई बार हेरोइन तस्करी में पकड़ी जा चुकी थी, लेकिन उसने अवैध कारोबार जारी रखा। इसे देखते हुए एसपी नूरपुर अशोक रत्न ने 26 जून 2024 को गृह सचिव को महिला को निरुद्ध करने की सिफारिश भेजी। गृह सचिव एवं निरुद्ध प्राधिकरण ने मामले की गंभीरता को देखते हुए PIT NDPS अधिनियम की धारा 3(1) के तहत महिला को नजरबंद करने के आदेश जारी कर दिए, जिसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया।

डीएसपी के अनुसार, पिंकी पर पहले भी नशा तस्करी के कई मामले दर्ज हैं। उसे 5 मई 2021 को 8.07 ग्राम हेरोइन, 28 अप्रैल 2022 को 5.74 ग्राम हेरोइन, 28 नवंबर 2022 को 6.05 ग्राम हेरोइन और 23 मार्च 2024 को 7.92 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया जा चुका है। अब तक नूरपुर पुलिस जिले में पांच कुख्यात नशा तस्करों के विरुद्ध नजरबंदी के आदेश प्राप्त किए जा चुके हैं।
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