धर्मशाला स्थित गवर्नमेंट कॉलेज में बीए प्रथम वर्ष की छात्रा पल्लवी की संदिग्ध और दुखद मौत के मामले में प्रदेश सरकार और शिक्षा विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी असिस्टेंट प्रोफेसर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देशों के बाद अमल में लाई गई है।
गवर्नमेंट कॉलेज धर्मशाला में बीए फर्स्ट ईयर की छात्रा पल्लवी पुत्री विक्रम सिंह की मौत ने पूरे शिक्षा जगत को झकझोर कर रख दिया है। आरोप है कि छात्रा को कॉलेज परिसर में प्रताड़ना और रैगिंग जैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। इस पूरे मामले में कॉलेज के भूगोल विभाग में तैनात असिस्टेंट प्रोफेसर अशोक कुमार की भूमिका संदिग्ध पाई गई है।

शिक्षा विभाग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत कार्रवाई की है। शिक्षा सचिव राकेश कंवर (आईएएस) की ओर से जारी आदेश के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर अशोक कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय उच्च शिक्षा निदेशालय, शिमला निर्धारित किया गया है और वह सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे।
इस बीच पुलिस ने भी त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी प्रोफेसर अशोक कुमार और कॉलेज की तीन छात्राओं के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की है। आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 75, 115(2) और 3(5) के साथ-साथ हिमाचल प्रदेश शैक्षणिक संस्थान (रैगिंग निषेध) अधिनियम, 2009 की धारा 3 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
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शिक्षा विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट में बताया गया है कि प्राथमिक जांच में प्रोफेसर की भूमिका संदिग्ध पाए जाने के बाद उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने के उद्देश्य से यह निलंबन किया गया है। विभाग ने साफ कहा है कि शिक्षण संस्थानों में रैगिंग और उत्पीड़न को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी।
उधर, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कंडाघाट में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि छात्रा द्वारा दिए गए बयान के आधार पर आरोपी प्रोफेसर को तत्काल निलंबित करने का फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री ने दो टूक कहा कि इस मामले में जो भी दोषी होगा, उसे किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा।
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