राज्य कर व आबकारी विभाग के दक्षिण प्रवर्तन क्षेत्र के अधिकारियों ने परवाणू स्थित एक व्यापारी पर बोगस बिल आदान-प्रदान करने का आरोप लगाते हुए 5.90 करोड़ रुपए का नोटिस जारी किया है। व्यापारी पर आरोप है कि उसने दिल्ली और अन्य राज्यों से कई बार सामान खरीदा, लेकिन इसे केवल कागजों में ही दिखाया और बोगस बिलों का आदान-प्रदान किया। शनिवार को विभागीय टीम ने शक के आधार पर व्यापारी की फर्म पर रेड की, जिसमें ऑनलाइन दस्तावेजों की जांच के दौरान जीएसटी में धोखाधड़ी पाई गई।
दक्षिण प्रवर्तन जोन के संयुक्त आयुक्त, जीडी ठाकुर ने बताया कि रेड के दौरान व्यापारी की फर्म में धोखाधड़ी के सबूत मिले। इस पर कार्रवाई करते हुए ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत डिमांड नोटिस जारी किया गया है और व्यापारी को एक माह के भीतर अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया है। साथ ही, विभाग ने व्यापारी को उक्त राशि सरकारी खजाने में जमा करवाने का आदेश भी जारी किया है। इस कार्रवाई में सहायक आयुक्त टीआर राणा, सहायक राज्य कर अधिकारी मनोज सचदेवा, रीमा सूद, ध्यान सिंह, और प्रशिक्षु इंस्पैक्टर कु. शालिनी व दीक्षा शामिल रहे।
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